मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, उत्तर प्रदेश
समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

सहायता राशि, पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की पूरी जानकारी

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा सामूहिक विवाह के माध्यम से सरल एवं गरिमापूर्ण विवाह का आयोजन कराना है। इस लेख में हम बताएंगे कि सहायता राशि किन मदों में मिलती है, पात्रता क्या है, और आवेदन कैसे करें।

₹1,00,000तक कुल सहायता प्रति जोड़ा
18+/21+वधू/वर की न्यूनतम आयु
2017से योजना लागू

01योजना के मुख्य उद्देश्य

  • आर्थिक सहायता: कमजोर परिवारों को विवाह में सहायता देना।
  • खर्च में कमी: बेटियों के विवाह का खर्च कम करने में परिवार की मदद करना।
  • सरल विवाह: सामूहिक विवाह कार्यक्रमों के माध्यम से गरिमापूर्ण विवाह को बढ़ावा देना।
  • सामाजिक सुधार: अनावश्यक खर्च और दहेज जैसी समस्याओं को कम करने में सहयोग।

02कितनी सहायता मिलती है

उत्तर प्रदेश में योजना के तहत प्रति जोड़े ₹1,00,000 तक की कुल सहायता का प्रावधान किया गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा सीधे वधू के बैंक खाते में जमा होता है, और शेष राशि विवाह सामग्री तथा आयोजन से जुड़े अन्य खर्चों के लिए निर्धारित की जाती है।

ध्यान रहे: राशि का सटीक विभाजन (सीधी नकद सहायता बनाम सामग्री/आयोजन मद) और कुल राशि समय-समय पर शासनादेश के अनुसार बदलती रही है — पुराने समय में यह राशि इससे कम भी थी। इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक पोर्टल या समाज कल्याण विभाग से वर्तमान राशि और विभाजन की पुष्टि जरूर करें।

03पात्रता

  • निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
  • आयु: विवाह करने वाली युवती की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक, और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • आर्थिक स्थिति: परिवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की निर्धारित पात्रता में आता हो।
  • पहली शादी: योजना के नियमों के अनुसार विवाह पहली शादी होना चाहिए।
  • कार्यक्रम में भागीदारी: विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में होना चाहिए, या विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।
आय सीमा को लेकर अलग-अलग समय पर अलग जानकारी सामने आई है, इसलिए किसी एक निश्चित राशि को अंतिम मानने के बजाय आवेदन से पहले समाज कल्याण विभाग की वर्तमान अधिसूचना जरूर देखें।

04कौन-कौन लाभ ले सकता है

योजना का लाभ पात्र गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए दिया जाता है। पात्रता में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार शामिल किया जा सकता है।

05आवश्यक दस्तावेज़

  • पहचान: वर और वधू का आधार कार्ड।
  • निवास व आय: उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र।
  • श्रेणी व आयु: जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), वर-वधू की आयु का प्रमाण।
  • वित्तीय व अन्य: बैंक खाते का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, परिवार/राशन कार्ड संबंधी दस्तावेज (यदि मांगा जाए)।

06आवेदन कैसे करें

  1. पोर्टल पर जाएं: उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित ऑनलाइन पोर्टल/विभागीय व्यवस्था के माध्यम से आवेदन करें।
  2. जानकारी भरें: सभी जानकारी सही-सही भरें।
  3. दस्तावेज अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज जोड़ें।
  4. सत्यापन की प्रतीक्षा करें: संबंधित विभाग द्वारा पात्रता एवं दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है।
  5. सामूहिक विवाह में शामिल हों: पात्र पाए जाने पर लाभार्थी का विवाह निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराया जाता है और सहायता प्रदान की जाती है।

यदि आवेदन ऑनलाइन किया गया है, तो संबंधित योजना पोर्टल पर उपलब्ध Application Status विकल्प से आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है — इसके लिए आवेदन संख्या या मांगी गई अन्य जानकारी की आवश्यकता हो सकती है।

07महत्वपूर्ण बातें

  • वर्तमान पात्रता व नियम आवेदन से पहले जांचें
  • वर-वधू की आयु सीमा जरूर पूरी करें
  • बैंक खाते की जानकारी सही भरें
  • दस्तावेजों में नाम, जन्मतिथि सही रखें
  • गलत जानकारी देने से आवेदन निरस्त हो सकता है
  • राशि, आय सीमा, दस्तावेज शासनादेश से बदल सकते हैं

?अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

योजना में कितनी सहायता मिलती है?

वर्तमान प्रावधान के अनुसार पात्र जोड़े के विवाह के लिए ₹1 लाख तक की सहायता का प्रावधान है, जिसका वितरण निर्धारित नियमों के अनुसार होता है।

लड़की और लड़के की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।

क्या उत्तर प्रदेश के बाहर रहने वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है?

नहीं, योजना की पात्रता में उत्तर प्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।

क्या सभी वर्ग के लोग योजना का लाभ ले सकते हैं?

पात्रता पूरी करने वाले विभिन्न वर्गों (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, सामान्य) के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार लाभ मिल सकता है।

योजना का लाभ कैसे मिलेगा?

पात्रता और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निर्धारित सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाता है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017 से उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गरिमापूर्ण विवाह के लिए सहायता दे रही है। चूंकि सहायता राशि और आय सीमा जैसे प्रावधान समय के साथ बदलते रहे हैं, इसलिए आवेदन से पहले हमेशा नवीनतम आधिकारिक जानकारी जरूर जांच लें।

नोट: सरकारी योजना की राशि, आय सीमा, पात्रता और आवेदन नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। प्रकाशित करने से पहले नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देशों से तथ्यों का मिलान करें।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना (उ.प्र)

सामूहिक विवाह आयोजन हेतु आर्थिक सहायता व सामग्री के लिए त्वरित लिंक

यह पेज केवल जानकारी और मार्गदर्शन हेतु है। आधिकारिक कार्य हेतु सदैव संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट पर ही जाएं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना क्या है?

अक्टूबर 2017 से संचालित यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु प्रति जोड़ा कुल 51,000 रुपये की सहायता (दुल्हन के खाते में 35,000, विवाह सामग्री हेतु 10,000, आयोजन व्यय हेतु 6,000) प्रदान करती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। LagJaaGuru.in पर हम आपको सही आधिकारिक पोर्टल तक पहुंचने में मार्गदर्शन देते हैं — कृपया अंतिम व वैध जानकारी के लिए हमेशा संबंधित सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें।

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