उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल की पूरी जानकारी
ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, स्टेटस ट्रैक करने और CM हेल्पलाइन की पूरी जानकारी
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई–समाधान पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था (Integrated Grievance Redressal System) है। इसके माध्यम से नागरिक अपनी सरकारी सेवाओं या विभागों से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, और शिकायत दर्ज करने के बाद उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। यह पोर्टल जिला स्तर पर 25 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था और 20 फरवरी 2016 से सरकार के अन्य स्तरों तक विस्तारित किया गया।
01जनसुनवाई पोर्टल क्या है
जनसुनवाई एक डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसका उद्देश्य नागरिकों और सरकारी विभागों के बीच शिकायतों के संबंध में ऑनलाइन संवाद को आसान बनाना है। नागरिक घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उपलब्ध व्यवस्था के माध्यम से उसकी प्रगति देख सकते हैं। पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए विकसित किया है।
02पोर्टल पर क्या-क्या किया जा सकता है
- ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना: बिना कार्यालय गए शिकायत दर्ज करना।
- स्थिति देखना: दर्ज शिकायत की वर्तमान स्थिति देखना।
- कार्रवाई की जानकारी: शिकायत पर हुई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त करना।
- अनुस्मारक भेजना: निर्धारित समय में समाधान न होने पर Reminder भेजना।
- फीडबैक देना: शिकायत के निस्तारण के बाद प्रतिक्रिया देना।
- SMS/ईमेल अलर्ट: मोबाइल नंबर या ई-मेल के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना।
03जनसुनवाई पर शिकायत कैसे दर्ज करें
- वेबसाइट खोलें: उत्तर प्रदेश जनसुनवाई की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- पंजीकरण विकल्प चुनें: "शिकायत पंजीकरण / ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें" चुनें।
- जानकारी दर्ज करें: आवश्यक जानकारी और मोबाइल नंबर भरें।
- OTP सत्यापन करें: मोबाइल OTP से पंजीकरण/सत्यापन पूरा करें।
- समस्या लिखें: अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों में लिखें।
- दस्तावेज जोड़ें: आवश्यकता होने पर संबंधित प्रमाण उपलब्ध कराएं।
- सबमिट करें: शिकायत को जमा करें।
- संदर्भ संख्या सुरक्षित रखें: प्राप्त शिकायत/संदर्भ संख्या संभालकर रखें।
04शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें
यदि आपने पहले शिकायत दर्ज की है, तो पोर्टल पर "शिकायत की स्थिति" विकल्प के माध्यम से जानकारी देखी जा सकती है — पंजीकृत मोबाइल नंबर या ई-मेल के माध्यम से शिकायत को ट्रैक किया जा सकता है।
05समाधान न होने पर क्या करें
यदि निर्धारित समय में शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है, तो जनसुनवाई पोर्टल पर अनुस्मारक (Reminder) भेजने की सुविधा उपलब्ध है। जनसुनवाई में औपचारिक "अपील" जैसी अलग व्यवस्था नहीं है — इसकी जगह Reminder भेजने पर मामला उच्च स्तर की निगरानी में जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी भी शामिल हो सकती है।
06CM हेल्पलाइन और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत
CM हेल्पलाइन 1076
यह टोल-फ्री नंबर 24×7 उपलब्ध है और सीधे उसी जनसुनवाई बैकएंड सिस्टम से जुड़ा है जो ऑनलाइन पोर्टल इस्तेमाल करता है — फोन पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
भ्रष्टाचार/रिश्वत की शिकायत
यदि शिकायत किसी सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत, भ्रष्टाचार या दुर्व्यवहार से जुड़ी है, तो जनसुनवाई व्यवस्था के तहत उपलब्ध Anti-Corruption Portal का उपयोग किया जा सकता है।
07केंद्र सरकार से जुड़े मामलों के लिए क्या करें
08किन मामलों को शिकायत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता
पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार कुछ विषय जनसुनवाई शिकायत की श्रेणी में नहीं आते:
- RTI से संबंधित मामले — इसके लिए अलग RTI प्रक्रिया है।
- न्यायालय में विचाराधीन (Sub Judice) मामले
- केवल सुझाव
- वित्तीय सहायता या नौकरी की मांग
- कुछ सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले
इसलिए शिकायत दर्ज करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपका मामला जनसुनवाई की शिकायत श्रेणी में आता है या नहीं।
09पोर्टल की प्रमुख विशेषताएं
- ऑनलाइन शिकायत की सुविधा
- मोबाइल OTP आधारित पंजीकरण
- शिकायत की ऑनलाइन निगरानी
- अनुस्मारक भेजने की सुविधा
- निस्तारण के बाद फीडबैक देने की सुविधा
- शिकायत दर्ज करने के लिए मोबाइल ऐप भी उपलब्ध
10जरूरी सावधानी
- शिकायत में सही व तथ्यात्मक जानकारी दें
- संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखें
- शिकायत संख्या भविष्य के लिए संभालकर रखें
- OTP किसी को न बताएं
- बैंक पासवर्ड या संवेदनशील जानकारी न दें
- केवल आधिकारिक पोर्टल का इस्तेमाल करें
तकनीकी समस्या (शिकायत नहीं) के लिए पोर्टल पर jansunwai-up@gov.in ई-मेल दिया गया है — इसका उपयोग केवल तकनीकी सहायता के लिए करें, शिकायत भेजने के लिए नहीं।
आधिकारिक वेबसाइट: jansunwai.up.nic.in
?अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
जनसुनवाई पोर्टल क्या है?
यह उत्तर प्रदेश सरकार की ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी विभागों से संबंधित शिकायत दर्ज और ट्रैक कर सकते हैं।
CM हेल्पलाइन नंबर क्या है?
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 है, जो टोल-फ्री और 24×7 उपलब्ध है।
क्या जनसुनवाई पर नौकरी या आर्थिक सहायता की मांग की जा सकती है?
नहीं, पोर्टल की आधिकारिक जानकारी के अनुसार वित्तीय सहायता या नौकरी की मांग को जनसुनवाई शिकायत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता।
केंद्र सरकार से जुड़ी शिकायत कहां दर्ज करें?
केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग से जुड़ी शिकायत के लिए CPGRAMS Portal का उपयोग करना चाहिए, जनसुनवाई नहीं।
भ्रष्टाचार की शिकायत कैसे करें?
किसी सरकारी अधिकारी की रिश्वत या भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत के लिए जनसुनवाई व्यवस्था के तहत उपलब्ध Anti-Corruption Portal का उपयोग किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल नागरिकों और सरकार के बीच एक पारदर्शी डिजिटल सेतु है। शिकायत दर्ज करने से पहले यह जांचना जरूरी है कि मामला जनसुनवाई की श्रेणी में आता है या नहीं, और जरूरत पड़ने पर CM हेल्पलाइन 1076 या Anti-Corruption Portal जैसे विशेष माध्यमों का सही इस्तेमाल करना चाहिए।
जनसुनवाई पोर्टल — शिकायत निवारण सहायता
उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने व स्थिति जांचने के लिए त्वरित लिंक
नई शिकायत दर्ज करें
अपनी समस्या से जुड़ी शिकायत ऑनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज करें
शिकायत की स्थिति देखें
रजिस्ट्रेशन नंबर से अपनी शिकायत की वर्तमान स्थिति जांचें
जिलावार अधिकारी संपर्क सूची
अपने जिले के संबंधित अधिकारी की जानकारी प्राप्त करें
थाना समाधान दिवस विवरण
साप्ताहिक समाधान दिवस की तिथि व स्थान की जानकारी लें
जनसुनवाई पोर्टल क्या है?
जनसुनवाई, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसकी मदद से राज्य के नागरिक अपनी शिकायतें सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकते हैं और उनकी प्रगति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। LagJaaGuru.in पर हम आपको सही आधिकारिक पोर्टल तक पहुंचने में मार्गदर्शन देते हैं — कृपया अंतिम व वैध जानकारी के लिए हमेशा संबंधित सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें।
