मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (उ.प्र)
दुर्घटना में किसान की मृत्यु/दिव्यांगता पर निःशुल्क बीमा सहायता के लिए त्वरित लिंक
45 दिन के भीतर आवेदन करें
दुर्घटना के 45 दिनों में तहसीलदार/लेखपाल से आवेदन करें
राजस्व अभिलेख से पात्रता जांचें
18-70 वर्ष के भूमिधर/बटाईदार किसान पात्र
जांच व सत्यापन प्रक्रिया देखें
तहसील स्तर पर आवेदन की जांच व सत्यापन कराएं
सहायता राशि स्थिति जांचें
मृत्यु/दिव्यांगता अनुसार 2.5-5 लाख सहायता की स्थिति देखें
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?
14 सितंबर 2019 से लागू यह योजना राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, जिसके तहत दुर्घटना में किसान की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 2.5 लाख रुपये तक की निःशुल्क आर्थिक सहायता (बिना प्रीमियम) दी जाती है। LagJaaGuru.in पर हम आपको सही आधिकारिक पोर्टल तक पहुंचने में मार्गदर्शन देते हैं — कृपया अंतिम व वैध जानकारी के लिए हमेशा संबंधित सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें।
