मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना (उ.प्र)

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (उ.प्र)

दुर्घटना में किसान की मृत्यु/दिव्यांगता पर निःशुल्क बीमा सहायता के लिए त्वरित लिंक

यह पेज केवल जानकारी और मार्गदर्शन हेतु है। आधिकारिक कार्य हेतु सदैव संबंधित सरकारी विभाग की वेबसाइट पर ही जाएं।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?

14 सितंबर 2019 से लागू यह योजना राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित है, जिसके तहत दुर्घटना में किसान की मृत्यु या पूर्ण दिव्यांगता पर 5 लाख रुपये तथा आंशिक दिव्यांगता पर 2.5 लाख रुपये तक की निःशुल्क आर्थिक सहायता (बिना प्रीमियम) दी जाती है। LagJaaGuru.in पर हम आपको सही आधिकारिक पोर्टल तक पहुंचने में मार्गदर्शन देते हैं — कृपया अंतिम व वैध जानकारी के लिए हमेशा संबंधित सरकारी वेबसाइट का ही प्रयोग करें।

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